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झारखंड: धनबाद जज हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम में बदलाव, हाईकोर्ट एजेंसी को लगा चुकी है फटकार

Sun, 30 Jan 2022 01:34 AM IST
Jeet Kumar पीटीआई, रांची/नई दिल्ली।
पीटीआई, रांची/नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 30 Jan 2022 01:34 AM IST
सार

अधिकारियों ने बताया कि नई टीम ने दो आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा से पूछताछ करने के लिए अदालत की अनुमति मांगी है।

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CBI changed the team probing the death of Dhanbad judge Uttam Anand
सीबीआई - फोटो : पीटीआई

विस्तार

झारखंड के धनबाद में ऑटो से टक्कर मारकर की गई जज की हत्या को लेकर जांच अभी तक चल रही है। सीबीआई के हाथों में केस जाने के बाद भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि जज की हत्या क्यों की गई। वहीं अब सीबीआई ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की जांच कर रही टीम में बदलाव किया है। 

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 सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी है कि टीम का नेतृत्व अब पुलिस अधीक्षक (एसपी) विकास कुमार करेंगे। विकास दिल्ली में एजेंसी की विशेष अपराध इकाई में तैनात हैं। वे पहले ही वीके शुक्ला से पदभार ले चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि नई टीम पहले ही धनबाद पहुंच चुकी है। 
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अधिकारी ने बताया कि नई टीम ने दो आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा से पूछताछ करने के लिए अदालत की अनुमति मांगी है। अधिकारी के मुताबिक मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। अधिकारी ने कहा, नई टीम जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच करेगी और उसके बाद एक अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। नया जांच दल पुलिस अधीक्षक स्तर के नेतृत्व में जांच करेगा।
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हाईकोर्ट ने लगाई थी सीबीआई को फटकार
झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या की जांच में ढिलाई बरतने के लिए सीबीआई को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था ऐसा लगता है कि एजेंसी जांच छोड़ने और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही बेंच ने कहा था कि केस की जांच सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है।

इस मामले में जारी कार्रवाई में हाईकोर्ट ने सीबीआई को गिरफ्तार दो आरोपियों के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि ये एक बड़ी साजिश है और इसका खुलासा होना चाहिए। इसके बाद सीबीआई ने जांच में तेजी लाने की बात कही थी।

सैर के दौरान हुई थी मौत
अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने पिछले साल अक्तूबर में ऑटो-रिक्शा चालक लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत हत्या (302) और सबूत नष्ट करने (201) के अलावा सामान्य इरादे (34) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। बता दें कि जज सुबह-सुबह धनबाद में सैर पर निकले थे, इस दौरान एक ऑटोरिक्शा पीछे से आया और उनको कुचल दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। 


टक्कर मारकर ऑटो चालक अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया था। पूरी घटना एक सीसीटीवी में कैद हो गई थी। जज की मौत पर काफी बवाल होने के बाद झारखंड सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंपा था।

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