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जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Wed, 24 Aug 2016 10:33 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : Reuters
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नेशनल पैंथर्स पार्टी की जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाने की याचिका पर सॉलिसिटर जनरल आफ इंडिया रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की।
सुप्रीम कोर्ट में पैंथर्स पार्टी के वकील बीएस बिलौरिया ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्यपाल शासन लगाने की अपील की।
अपील में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया है। लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही है। जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 92 के तहत राज्यपाल शासन लगाया जाना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने सालिसिटर जनरल आफ इंडिया को 26 जुलाई, 2016 को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। इसके उपरांत पांच अगस्त को मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता की खंडपीठ ने प्रो. भीम सिंह को काउंटर जवाब पेश करने के आदेश दिए। केस की अगली सुनवाई 26 अगस्त को रखी गई है।
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सुप्रीम कोर्ट में पैंथर्स पार्टी के वकील बीएस बिलौरिया ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्यपाल शासन लगाने की अपील की।
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अपील में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया है। लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही है। जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 92 के तहत राज्यपाल शासन लगाया जाना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने सालिसिटर जनरल आफ इंडिया को 26 जुलाई, 2016 को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। इसके उपरांत पांच अगस्त को मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता की खंडपीठ ने प्रो. भीम सिंह को काउंटर जवाब पेश करने के आदेश दिए। केस की अगली सुनवाई 26 अगस्त को रखी गई है।