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जम्मू में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट हुआ सख्त
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Tue, 05 Jul 2016 01:05 PM IST
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सड़क व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने, जन सुविधाओं को बढ़ाने और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु चलाने की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रशासन को बेहतर जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए। न्यायाधीश सुधाकर रामालिंगम और बीएस वालिया ने कहा कि हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल, 2006, 28 फरवरी, 2011 औैर 28 मार्च, 2011 को कई आदेश पास किए।
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जो मौजूदा जनहित याचिका में उठाए मुद्दों को हल करने के लिए काफी थे। कोर्ट के 28 मार्च, 2011 को आदेश जारी करके एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था। कमेटी अध्यक्ष मंडलायुक्त थे और सीनियर एडवोकेट डीसी रैना भी उसके सदस्य थे।
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कमेटी ने कई बार बैठक की और कुछ जरूरी कदम भी उठाए। इसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में फाइल की। हालांकि कमेटी ने कई कदम उठाए हैं। उसके बावजूद कई कदम उठाने बाकी हैं। एनफोर्समेंट एजेंसी को चाहिए कि वह कमियों का पता लगाकर उसे भी दूर करें।
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इस मामले में बार एसोसिएशन के प्रधान और अन्य सदस्य भी सुझाव दे सकते हैं। मामला जनहित का है और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिनव शर्मा को भी कमेटी का सदस्य बनाया जा सकता है। कमेटी सदस्य डीसी रैना ने सुझाव दिया कि कई वकील पब्लिक वेलफेयर के लिए अपनी सेवाएं देना चाह रहे हैं।
जन हित के लिए इन वकीलों का भी सुझाव लिया जा सकता है। खंडपीठ ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिनव शर्मा को कहा कि वह वकीलों की सूची तैयार करें, जो हाई पावर कमेटी का सहयोग करेंगे। इस सूची को एडवोकेट डीसी रैना के समक्ष रखा जाए और वह इसे पारित कर कोर्ट में पेश करेंगे।
कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो, इसके लिए भी सदस्य नजर रखेंगे। खंडपीठ ने मंडलायुक्त को आदेश दिया कि वह लगातार कमेटी के सदस्यों से बैठक करें। कार्य प्रगति की रिपोर्ट कोर्ट में लगातार पेश करें। मंडलायुक्त जम्मू, नगर निगम आयुक्त, एसएसपी ट्रैफिक जम्मू भी कमेटी का सहयोग करेंगे और कोर्ट के पूर्व आदेशों को लागू कराने में सहयोग करें।