फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   no bail granted to the accused of rape with disabled girl

मंदबुद्धि लड़की से बलात्कार के आरोपी को जमानत नहीं

Sat, 12 Nov 2016 12:44 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू Updated Sat, 12 Nov 2016 12:44 AM IST
विज्ञापन
no bail granted to the accused of rape with disabled girl
हर बीस मिनट में एक बलात्कार की घटना - फोटो : Demo Pic.

फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने इनर व्हील रोटरी में मंदबुद्धि लड़की से बलात्कार के आरोपी अंगत कुमार निवासी राजोरी की जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया। पुलिस के अनुसार रोटरी इनर व्हील छन्नी रामा में एक महिला रोजाना बच्चों की सेवा के लिए जाती थी।

विज्ञापन


उसने नौ जुलाई 2013 को शिकायत दर्ज की कि गृह में कुछ लड़कियों से शारीरिक, मौखिक शोषण हो रहा है। बलात्कार भी हुआ है और लड़कियां शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं हैं कि वह अपनी बात खुलकर बता सके। आरोपी व अन्य लोग शोषण कर रहे हैं और बाहर भी ले जाया जाता है।
विज्ञापन


सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक गृह में सुविधाएं भी पूरी नहीं हैं। त्रिकुटानगर पुलिस ने मामला एसएसपी के समक्ष उठाया। एसएसपी और डीसी जम्मू ने बैठक करके इस मामले की जांच अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जम्मू सुषमा चौहान को सौंपी।

विज्ञापन
विज्ञापन

हर बीस मिनट में एक बलात्कार की घटना

no bail granted to the accused of rape with disabled girl
हर बीस मिनट में एक बलात्कार की घटना - फोटो : Demp Pic.

सुषमा चौहान ने 27 अगस्त 2013 को जांच रिपोर्ट सौंपी। जांच के पहले भाग में गृह सुविधाओं की कमी और दूसरे भाग मेें लड़कियों से बलात्कार या शोषण की रिपोर्ट थी। जांच में पाया कि पांच लड़कियों से बलात्कार हुआ है।

डीसी ने इस रिपोर्ट के आधार पर 29 अगस्त, 2013 को एसएसपी जम्मू को कार्रवाई करने के आदेश दिए। पुलिस ने पांच लड़कियों की मेडिकल जांच कराई। जांच की और कोर्ट में चालान पेश कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि बलात्कार काफी गंभीर मुद्दा है।

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के रिकार्ड अनुुसार हर बीस मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। बलात्कार बढ़ता हुआ अपराध है। इसे रोकने को ठोस कदम उठाने होंगे। बलात्कार से पीड़ित के मानसिक एवं शारीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed