{"_id":"6a5fd360f50db72dd5031f1b","slug":"jammu-kashmir-news-udhampur-news-c-10-jam1028-966542-2026-07-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Udhampur News: अवैध खनन सामग्री ले जा रहा टिप्पर जब्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Udhampur News: अवैध खनन सामग्री ले जा रहा टिप्पर जब्त
विज्ञापन
खनन विभाग ने वाहन मालिक पर लगाया 23,542 रुपये का जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
डोडा। अवैध खनन एवं खनिज सामग्री के अनधिकृत परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डोडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। रेत से भरे टिप्पर को जब्त किया है। इस मामले में खनन विभाग ने वाहन मालिक पर 23,542 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस पोस्ट कराड़ा के प्रभारी ने अपनी टीम के साथ कराड़ा क्षेत्र में नाका चेकिंग के दौरान टिप्पर को रोककर जांच की। वाहन को नसीर अहमद पुत्र शफी अहमद वानी निवासी नगरी, डोडा चला रहा था। जांच के दौरान वाहन में रेत भरी हुई पाई गई। पूछताछ और जांच के दौरान चालक ने ई-चालान/फॉर्म-ए प्रस्तुत किया। उसकी वैधता 20 जुलाई 2026 को शाम 5:49 बजे से रात 10:49 बजे तक थी। जबकि पुलिस ने वाहन को दोपहर 12:45 बजे रोका था, जो परमिट की वैधता शुरू होने से पहले का समय था। इस कारण खनिज सामग्री का परिवहन अवैध पाया गया।
इसके बाद पुलिस ने वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया और मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम डोडा के माध्यम से जिला खनिज अधिकारी डोडा को भेजी। मामले की जांच के बाद खनन विभाग ने वाहन पर 23,542 रुपये का जुर्माना लगाया। डोडा पुलिस ने कहा कि अवैध खनन और खनिज सामग्री के अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की कि यदि कहीं अवैध खनन या खनिज सामग्री का गैरकानूनी परिवहन होता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या पुलिस चौकी को दें ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
डोडा। अवैध खनन एवं खनिज सामग्री के अनधिकृत परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डोडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। रेत से भरे टिप्पर को जब्त किया है। इस मामले में खनन विभाग ने वाहन मालिक पर 23,542 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस पोस्ट कराड़ा के प्रभारी ने अपनी टीम के साथ कराड़ा क्षेत्र में नाका चेकिंग के दौरान टिप्पर को रोककर जांच की। वाहन को नसीर अहमद पुत्र शफी अहमद वानी निवासी नगरी, डोडा चला रहा था। जांच के दौरान वाहन में रेत भरी हुई पाई गई। पूछताछ और जांच के दौरान चालक ने ई-चालान/फॉर्म-ए प्रस्तुत किया। उसकी वैधता 20 जुलाई 2026 को शाम 5:49 बजे से रात 10:49 बजे तक थी। जबकि पुलिस ने वाहन को दोपहर 12:45 बजे रोका था, जो परमिट की वैधता शुरू होने से पहले का समय था। इस कारण खनिज सामग्री का परिवहन अवैध पाया गया।
विज्ञापन
इसके बाद पुलिस ने वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया और मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम डोडा के माध्यम से जिला खनिज अधिकारी डोडा को भेजी। मामले की जांच के बाद खनन विभाग ने वाहन पर 23,542 रुपये का जुर्माना लगाया। डोडा पुलिस ने कहा कि अवैध खनन और खनिज सामग्री के अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की कि यदि कहीं अवैध खनन या खनिज सामग्री का गैरकानूनी परिवहन होता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या पुलिस चौकी को दें ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।
विज्ञापन