संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। नए आपराधिक कानूनों को लेकर जिला जेल की ओर से कर्मचारियों व अधिकारियों को जागरूक करने के लिए सोमवार को शिविर का आयोजन किया गया। इसमें जम्मू- कश्मीर हाईकोर्ट के एडवोकेट संजीत कुमार बवोरिया ने महत्वपूर्ण जानकारी दी।
बवोरिया नेबताया कि इन नए कानूनों में कई नए कानूनों को जोड़ा गया है। जिसमें भारत के बाहर से व देश के अंदर जुर्म करना, धोखा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना, बच्चों को जुर्म करने में शामिल करना, टेररिस्ट एक्ट, देश की एकता व अखंडता के खिलाफ कार्य करना, स्नैचिंग जैसे अपराधों को बीएनएस में जोड़ा गया है। सेक्शन 173 बीएनएसएस के जीरो एफआईआर या ई एफआईआर का प्रावधान, अधिकतर 90 दिन तक पुलिस हिरासत, 60 दिन तक आरोप तय करना, बहस समाप्त होने पर 60 दिन के अंदर फैसला देना, डिजिटल ट्रायल को बीएनएसएस में जोड़ा गया है। इस मौके पर जेल प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।