फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   Camp in Jail

Udhampur News: जिला जेल में नए आपराधिक कानून को लेकर किया जागरूक

विज्ञापन
Camp in Jail
जिला जेल में आयोजित जागरूकता ​शिविर में उप​स्थित जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के वकील संजीत कुमार बवोर
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

उधमपुर। नए आपराधिक कानूनों को लेकर जिला जेल की ओर से कर्मचारियों व अधिकारियों को जागरूक करने के लिए सोमवार को शिविर का आयोजन किया गया। इसमें जम्मू- कश्मीर हाईकोर्ट के एडवोकेट संजीत कुमार बवोरिया ने महत्वपूर्ण जानकारी दी।

बवोरिया नेबताया कि इन नए कानूनों में कई नए कानूनों को जोड़ा गया है। जिसमें भारत के बाहर से व देश के अंदर जुर्म करना, धोखा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना, बच्चों को जुर्म करने में शामिल करना, टेररिस्ट एक्ट, देश की एकता व अखंडता के खिलाफ कार्य करना, स्नैचिंग जैसे अपराधों को बीएनएस में जोड़ा गया है। सेक्शन 173 बीएनएसएस के जीरो एफआईआर या ई एफआईआर का प्रावधान, अधिकतर 90 दिन तक पुलिस हिरासत, 60 दिन तक आरोप तय करना, बहस समाप्त होने पर 60 दिन के अंदर फैसला देना, डिजिटल ट्रायल को बीएनएसएस में जोड़ा गया है। इस मौके पर जेल प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed