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Kathua News: एनडीपीएस मामले में आरोपी को कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

Wed, 20 Aug 2025 02:00 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ Updated Wed, 20 Aug 2025 02:00 AM IST
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Court granted conditional bail to the accused in NDPS case
कठुआ। विशेष सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार आरोपी को जमानत के लिए 25 हजार का निजी मुचलका सहित सामान राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया है कि वह मामले की जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए जांच अधिकारी से साथ पूर्ण सहयोग करेगा और किसी भी तरीके के अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। अगर आरोपी किसी की शर्त का उल्लंघन करता है तो अभियोजन पक्ष उसकी जमानत को रद्द करने की मांग कोर्ट से कर सकता है।
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पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी शकील फरदोस पुत्र शेर अली निवासी बगियाल को हटली पुलिस ने जुलाई महीने में हेरोइन जैसे मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस टीम ने जब आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 6.06 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी के वकील ने कोर्ट में जमानत अर्जी दायर कर उसकी जमानत की मांग की गई। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि पुलिस ने उसे झूठे मामले में फंसाया है और उससे बरामद हेरोइन की मात्रा मध्यम श्रेणी में आती है। लिहाजा आरोपी की जमानत की अपील की गई। जिसका अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी एक जघन्य अपराध शामिल है और अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी से बरामद की गई हेरोइन की मात्रा मध्यम श्रेणी में आती है। इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोरता मामले में लागू नहीं होती। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत देने का निर्देश दिया।
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