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Kathua News: एनडीपीएस मामले में आरोपी को कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
Mon, 05 May 2025 01:04 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Mon, 05 May 2025 01:04 AM IST
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- आरोपी को राजबाग पुलिस ने 2.96 ग्राम हेरोइन के साथ किया था गिरफ्तार
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार, आरोपी को जमानत के लिए 30 हजार राशि का एक जमानती बांड कोर्ट के समक्ष और समान राशि का व्यक्तिगत बांड एसएचओ थाना राजबाग के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने आरोपी को जांच अधिकारी की ओर से जारी मामले की जांच में सहयोग करने के साथ-साथ किसी भी तरीके से तथ्यों से परिचित व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन और धमकी नहीं देने का निर्देश दिया है। पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार आरोपी अली पुत्र शतु निवासी जंद्राड़ी उधमपुर वर्तमान में कोटपुन्नू मढ़ीन कठुआ में रह रहा है। राजबाग पुलिस ने उसे 14 अप्रैल 2025 को चेकिंग के दौरान 2.96 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के वकील ने गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की थी। इसका अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक जघन्य और गैर-जमानती अपराध में शामिल है। इसके लिए एक साल की कैद का प्रावधान है। वहीं, एफएसएल रिपोर्ट का भी अभी इंतजार है, जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से आरोपी की जमानत को मंजूर नहीं करने की अपील की।
कोर्ट ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद कहा कि मामले में आरोपी से कथित तौर पर 2.96 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जो अधिनियम के तहत छोटी मात्रा है। चूंकि मामले में कम मात्रा में ड्रग्स शामिल है, इसलिए धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम की कठोरता लागू नहीं होती है। इसके बाद कोर्ट ने सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को सशर्त जमानत का आदेश सुनाया। संवाद
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कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार, आरोपी को जमानत के लिए 30 हजार राशि का एक जमानती बांड कोर्ट के समक्ष और समान राशि का व्यक्तिगत बांड एसएचओ थाना राजबाग के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने आरोपी को जांच अधिकारी की ओर से जारी मामले की जांच में सहयोग करने के साथ-साथ किसी भी तरीके से तथ्यों से परिचित व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन और धमकी नहीं देने का निर्देश दिया है। पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार आरोपी अली पुत्र शतु निवासी जंद्राड़ी उधमपुर वर्तमान में कोटपुन्नू मढ़ीन कठुआ में रह रहा है। राजबाग पुलिस ने उसे 14 अप्रैल 2025 को चेकिंग के दौरान 2.96 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के वकील ने गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की थी। इसका अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक जघन्य और गैर-जमानती अपराध में शामिल है। इसके लिए एक साल की कैद का प्रावधान है। वहीं, एफएसएल रिपोर्ट का भी अभी इंतजार है, जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से आरोपी की जमानत को मंजूर नहीं करने की अपील की।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद कहा कि मामले में आरोपी से कथित तौर पर 2.96 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जो अधिनियम के तहत छोटी मात्रा है। चूंकि मामले में कम मात्रा में ड्रग्स शामिल है, इसलिए धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम की कठोरता लागू नहीं होती है। इसके बाद कोर्ट ने सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को सशर्त जमानत का आदेश सुनाया। संवाद
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