फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   बलात्कार हत्या आरोपी को फांसी की सजा

6 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को मिली ये कड़ी सजा

Sun, 31 Dec 2017 10:24 PM IST
Updated Sun, 31 Dec 2017 10:24 PM IST
विज्ञापन
बलात्कार हत्या आरोपी को फांसी की सजा
- फोटो : DEMO PHOTO

जम्मू। द्वितीय अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश श्रीनगर ने छह साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। फिलहाल फांसी की तारीख तय नहीं की गई है।

विज्ञापन


कोर्ट के अनुसार आरोपी फारूक अहमद निवासी महजूर नगर के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट में दो नवंबर 2005 को चालान पेश किया गया। केस की सुनवाई लगातार चलती रही।
विज्ञापन


सदर कोर्ट के सरकारी वकील सैयद मुजीब अंद्राबी ने सहायकों के साथ पुलिस के तर्क रखे। इस मामले में पुलिस की जांच सही तरीके से चली और आरोपी को सजा दिलाई गई। मामले के अनुसार पीड़िता के घरवालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी 31 जुलाई 2005 को घर से गायब हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


उसकी गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया गया। कुछ दिनों बाद लड़की का शव बागान में मिला। उसके साथ बलात्कार हुआ था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और लड़की को अस्पताल पहुंचाया।


पोस्ट मार्टम के बाद पुलिस ने आरोपी की भी मेडिकल जांच कराई। जांच को सही तरीके से करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने भी विशेष गौर किया। पुलिस के वकील की दलीलों के बाद कोर्ट आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को कोर्ट ने सीधे फांसी की सजा सुनाई। दोषी फिलहाल पुलिस हिरासत में है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed