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छात्र से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, टीचर को मिली ये सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 20 Dec 2017 07:07 PM IST
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जयपुर के पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने भट्टा बस्ती थाना इलाके में ट्यूशन पढ़ने आने वाले छात्र के साथ छेड़छाड़ और लैंगिक हमला करने वाले ट्यूटर दीपककुमार मीणा को पांच साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर आठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 31 जनवरी 2016 को पीड़ित छात्र के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 12 साल का बेटा अभियुक्त के पास ट्यूशन के लिए जाता है। अभियुक्त कुछ माह से उसके बच्चे के साथ कुकर्म कर रहा है। इसके साथ ही अभियुक्त डरा-धमकाकर उससे पैसे मंगवाता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। अभियुक्त की प्रताड़ना बढ़ने पर पीड़ित छात्र ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 31 जनवरी 2016 को पीड़ित छात्र के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 12 साल का बेटा अभियुक्त के पास ट्यूशन के लिए जाता है। अभियुक्त कुछ माह से उसके बच्चे के साथ कुकर्म कर रहा है। इसके साथ ही अभियुक्त डरा-धमकाकर उससे पैसे मंगवाता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। अभियुक्त की प्रताड़ना बढ़ने पर पीड़ित छात्र ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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