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दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले शख्स को जयपुर में मिली ये सजा

Thu, 11 Jan 2018 08:45 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 11 Jan 2018 08:45 PM IST
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Sentenced to a South African in fake note case
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala
जयपुर शहर की जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने करोडों रुपए की लॉटरी निकलने का झांसा देकर तीन लाख रुपए ठगने वाले दक्षिण अफ्रीका निवासी मुसैफ गुशी को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2 लाख 77 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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वहीं अभियुक्त की सहायता करने वाले दिल्ली निवासी लक्ष्मीकांत प्रजापति और प्रमोद रावत को तीन साल की सजा के साथ कुल तीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 1 फरवरी 2015 को अजमेर के नसीराबाद सिटी थाना में रहने वाली रीना करोति को फोन पर एक करोड़ की लॉटरी निकलने की जानकारी मिली। इसके बाद आरबीआई के हवाले से लॉटरी का ई-मेल आया। इस पर रीना ने झांसे में आकर अभियुक्तों के विभिन्न बैंक खातों में कुल 2 लाख 96 हजार रुपए जमा कराए। इसके बाद अभियुक्तों ने टैक्स के नाम से एक लाख रुपए और मांगे। इस पर रीना ने घर आकर रुपए ले जाने की बात कही।
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विदेशी युवक 6 फरवरी को रुपए लेने पीड़िता के घर भी पहुंच गया। पीड़िता की ओर से पुलिस को सूचना देने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। विदेशी युवक के पास फर्जी पासपोर्ट और नकली विदेशी मुद्रा भी मिली।
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