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राजस्थान: गहलोत सरकार ने बढ़ाई नाइट कर्फ्यू की अवधि, रात आठ से सुबह छह बजे तक रहेगी पाबंदी
Sat, 16 Jan 2021 02:39 PM IST
प्रियंका तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: प्रियंका तिवारी
Updated Sat, 16 Jan 2021 02:39 PM IST
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राजस्थान में नाईट कर्फ्यू (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण की चपेट से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी है। यह फैसला लोगों को संक्रमण से बचाए रखने के लिए लिया गया है। राज्य सरकार के अनुसार नाइट कर्फ्यू के दौरान लागू पाबंदियां अगले आदेश तक जारी रहेंगी। राजस्थान में सरकार ने इससे पहले रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक लगने वाले नाइट कर्फ्यू को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया था।
शाम सात बजे के बाद नहीं खुलेंगी दुकानें
नाइट कर्फ्यू के लिए जारी किए गए सरकारी आदेश के मुताबिक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानें शाम सात बजे तक ही खुली रह सकती हैं। इसके बाद रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। साथ ही इस दौरान मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा शादी समारोहों, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मास्क न पहनने पर 500 रुपये का लगेगा जुर्माना
वहीं, सरकार के नए आदेश के अनुसार यह सभी प्रतिबंध अगला आदेश जारी होने तक बढ़ा दिए गए हैं। इसका मतलब है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और कार्यालय को शाम सात बजे बंद करना होगा। साथ ही मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। शादी समारोहों, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों को होगी छूट
हालांकि, इस दौरान विवाह समारोह में जाने वाले, दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों तथा बस, ट्रेन व हवाई जहाज में सफर करने वालों को आवागमन की छूट होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसले किए गए।
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शाम सात बजे के बाद नहीं खुलेंगी दुकानें
नाइट कर्फ्यू के लिए जारी किए गए सरकारी आदेश के मुताबिक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानें शाम सात बजे तक ही खुली रह सकती हैं। इसके बाद रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। साथ ही इस दौरान मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा शादी समारोहों, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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मास्क न पहनने पर 500 रुपये का लगेगा जुर्माना
वहीं, सरकार के नए आदेश के अनुसार यह सभी प्रतिबंध अगला आदेश जारी होने तक बढ़ा दिए गए हैं। इसका मतलब है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और कार्यालय को शाम सात बजे बंद करना होगा। साथ ही मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। शादी समारोहों, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों को होगी छूट
हालांकि, इस दौरान विवाह समारोह में जाने वाले, दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों तथा बस, ट्रेन व हवाई जहाज में सफर करने वालों को आवागमन की छूट होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसले किए गए।