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कोरोना का असर: 3 साल से कम सजा तो गिरफ्तार नहीं होंगे आरोपी, राजस्थान पुलिस का बड़ा फैसला
Thu, 20 May 2021 11:27 AM IST
कुमार संभव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: कुमार संभव
Updated Thu, 20 May 2021 11:27 AM IST
सार
हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने कहा था कि पुलिस जब लॉकडाउन जैसे अहम कार्यों में व्यस्त है तो वह उन अपराधियों को गिरफ्तार न करे, जिनकी सजा तीन साल से कम हो सकती है। इस आदेश का पालन 17 जुलाई 2021 तक किया जाए। उसके बाद स्थिति के हिसाब से फैसला लिया जाएगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : PTI
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विस्तार
राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, राज्य में अब ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जिनकी सजा 3 साल से कम हो सकती है और जिनके मामले प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के पास विचाराधीन हैं। बता दें कि राजस्थान पुलिस ने यह कदम जयपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उठाया।
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एडीजी क्राइम ने दिया यह आदेश
राजस्थान पुलिस के लिए यह आदेश एडीजी क्राइम रवि प्रकाश की ओर से जारी किया गया। इसमें पुलिसकर्मियों से साफ-साफ कहा गया है कि वे ऐसे अपराधियों को किसी भी स्थिति में गिरफ्तार न करें, जिन्हें तीन साल से कम सजा मिल सकती है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, यह आदेश 17 जुलाई तक लागू रहेगा।
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इस मामले की सुनवाई पर टिप्पणी
जानकारी के मुताबिक, जस्टिस पंकज भंडारी ने 17 मई को एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया था। उस दौरान भरतपुर निवासी 25 वर्षीय थान सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। थान सिंह पर आईपीसी की धारा 457, 354 के साथ-साथ आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज है।
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अदालत ने दिया था यह आदेश
अदालत ने कहा कि इस मामले में दोष साबित होने के बाद ज्यादा से ज्यादा तीन साल की सजा हो सकती है। इस वक्त जमानत के काफी मामले लंबित हैं। जयपुर बेंच के पांच न्यायाधीश जमानत के साथ-साथ अन्य मामलों की भी सुनवाई कर रहे हैं। इस वक्त महामारी, लॉकडाउन और राज्य सरकार की ओर से जारी तमाम पाबंदियों को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में पुलिस जब लॉकडाउन जैसे अहम कार्यों में व्यस्त है तो वह उन अपराधियों को गिरफ्तार न करे, जिनकी सजा तीन साल से कम हो सकती है। अदालत ने कहा कि इस आदेश का पालन 17 जुलाई 2021 तक किया जाए। उसके बाद स्थिति के हिसाब से फैसला लिया जाएगा।