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बिजली कंपनी ने नहीं बताया कहां से आए 1000-500 के नोट, 1 साल बाद लगी फटकार
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 25 Dec 2017 01:17 PM IST
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साल 2016 में हुई नोटबंदी के दौरान 1000 और 500 के नोटों को को जमा कराने की सूचना नहीं देने पर बिजली कंपनी को अब फटकार लगी है। राजस्थान सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जयपुर डिस्काॅम की ओर से नोटबंदी के दौरान 8 नवंबर से 10 नवंबर 2016 की अवधि में बैंक में जमा करवाए 500 व 1000 रूपए के नोटों की सूचना देने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार बिजली वितरण कंपनी जयपुर डिस्काॅम ने देश की सुरक्षा व अखंडता को खतरा बताते हुए यह सूचना देने से इनकार कर दिया था, परन्तु सूचना आयोग ने इस तर्क को विवेकहीन व आपत्तिजनक मान कर ठुकरा दिया और बिजली कंपनी के अधीक्षण अभियंता को आदेश दिया कि 21 दिन में आवेदक को 500 व 1000 रूपए के नोट बैंक में जमा करवाने की पर्चियों की प्रतियां व अन्य सूचना दें।
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जानकारी के अनुसार बिजली वितरण कंपनी जयपुर डिस्काॅम ने देश की सुरक्षा व अखंडता को खतरा बताते हुए यह सूचना देने से इनकार कर दिया था, परन्तु सूचना आयोग ने इस तर्क को विवेकहीन व आपत्तिजनक मान कर ठुकरा दिया और बिजली कंपनी के अधीक्षण अभियंता को आदेश दिया कि 21 दिन में आवेदक को 500 व 1000 रूपए के नोट बैंक में जमा करवाने की पर्चियों की प्रतियां व अन्य सूचना दें।
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पुराने नोट बदलने के मामले आए थे सामने
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राजस्थान सूचना आयोग के सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने बांदीकुई निवासी हेमचन्द सैनी की दूसरी अपील पर यह फैसला सुनाया। सैनी ने 8 नवम्बर 2016 से 10 नवम्बर 2016 को नोटबंदी के दौरान बांदीकुई कार्यालय से बैंक में जमा हुए 500 व 1000 रूपए के पुराने नोटों की जमा पर्चियां, पासबुक की प्रति, जमा करवाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों का नाम आदि सूचना मांगी थी। बिजली कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा के तहत सैनी को सूचना देने से इनकार कर दिया था।
सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि उक्त धाराएं देश की सुरक्षा, संप्रभुता, आर्थिक हित व विदेश संबधों से जुड़ी सूचना देने से प्रतिबंधित करती है, लोक सूचना नोटबंदी के दौरान बैंक में जमा करवाए नोटों की सूचना इस श्रेणी में नहीं आती अतः सूचना दी जाए।
सूचना आयोग ने अपने फैसले में बिजली कम्पनी के अधिकारियों को फटकार कर चेतावनी भी दी है कि सूचना आवेदनों का गंभीरता व संवेदनशीलता से निपटारा करें। गौरतलब है कि नोटबंदी के दौरान दौसा क्षेत्र में बिजली कम्पनी के कर्मचारियों व बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से गलत तरीके से पुराने नोट बदलने के कई मामले सामने आए थे जिनकी केंद्रीय एजेंसियां जांच भी कर रही हैं।
सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि उक्त धाराएं देश की सुरक्षा, संप्रभुता, आर्थिक हित व विदेश संबधों से जुड़ी सूचना देने से प्रतिबंधित करती है, लोक सूचना नोटबंदी के दौरान बैंक में जमा करवाए नोटों की सूचना इस श्रेणी में नहीं आती अतः सूचना दी जाए।
सूचना आयोग ने अपने फैसले में बिजली कम्पनी के अधिकारियों को फटकार कर चेतावनी भी दी है कि सूचना आवेदनों का गंभीरता व संवेदनशीलता से निपटारा करें। गौरतलब है कि नोटबंदी के दौरान दौसा क्षेत्र में बिजली कम्पनी के कर्मचारियों व बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से गलत तरीके से पुराने नोट बदलने के कई मामले सामने आए थे जिनकी केंद्रीय एजेंसियां जांच भी कर रही हैं।