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ग्राम सेवक बनने के लिए बिना रिकवरी सिपाही को करो रिलीव

Thu, 21 Dec 2017 08:44 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 21 Dec 2017 08:44 PM IST
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rajasthan jaipur high court orders to relieve constable who willing to join village services
डेमो इमेज - फोटो : Internet
राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि कांस्टेबल पद पर तैनात याचिकाकर्ता को ग्राम सेवक का पद ग्रहण करने के लिए बिना रिकवरी वसूले रिलीव किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी और एसपी करौली सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश अशोककुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश घनश्याम शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।याचिका में अधिवक्ता अनूप ढंड ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता करौली जिले में कांस्टेबल पद पर तैनात है। गत दिनों उसका चयन ग्राम सेवक पद पर हो गया। 
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ग्राम सेवक का पद ग्रहण करने के लिए याचिकाकर्ता ने स्वयं को रिलीव करने को कहा, लेकिन एसपी से डीजीपी के सर्कुलर का हवाला देते हुए उसकी ओर से लिए गए वेतन, भत्ते और प्रशिक्षण पर हुए खर्च को जमा कराने पर ही रिलीव करने को कहा। जिसे याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता से बिना वसूली रिलीव करने को कहा है। 
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