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तलाकशुदा के पदों को सामान्य महिलाओं से भरने पर रोक

Sat, 03 Feb 2018 08:37 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 03 Feb 2018 08:37 PM IST
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Rajasthan highcourt order to librarian recruitment
राजस्थान हाईकोर्ट ने लाइब्रेरियन भर्ती-2016 के तलाकशुदा महिलाओं के आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग की महिलाओं को नियुक्त करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव और अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश हिमानी त्रिवेदी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती में तलाकशुदा वर्ग में आवेदन किया था। भर्ती का परिणाम गत 28 जून को जारी किया गया। जिसमें तलाकशुदा की अलग से कट ऑफ जारी नहीं की गई। इस संबंध में चयन बोर्ड से जानकारी मिली की विधवा और तलाकशुदा वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण इन पदों पर सामान्य वर्ग की महिलाओं का चयन किया गया है। जिसे अदालत में चुनौती देते हुए कहा गया कि चयन बोर्ड ने मनमाने तरीके से आरक्षित वर्ग के पदों पर सामान्य वर्ग की महिलाओं का चयन किया है।
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जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए इन पदों पर सामान्य वर्ग की महिलाओं को नियुक्त करने पर रोक लगा दी है।
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