फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   rajasthan highcourt notice issued to the government

ग्राम सचिव को गृह जिले में दो नियुक्ति, सरकार से मांगा जवाब

Wed, 20 Dec 2017 07:08 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 20 Dec 2017 07:08 PM IST
विज्ञापन
rajasthan highcourt notice issued to the government
राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम सेवक भर्ती-2016 में अधिक अंक के बावजूद अभ्यर्थी को गृह जिले में नियुक्ति नहीं देने पर पंचायती राज सचिव और राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को उसके गृह जिले में नियुक्त करने को कहा है।
विज्ञापन


न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश सियाराम यादव की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का ग्राम सेवक के पद पर ओबीसी वर्ग में चयन हुआ था। राज्य सरकार ने उसे सामान्य श्रेणी में मानते हुए गृह जिले से बाहर नियुक्ति दे दी। जबकि ओबीसी वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों तथा याचिकाकर्ता से कम अंक रखने वालों को उनके गृह जिलों में नियुक्त किया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को गृह जिले में नियुक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed