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खाप पंचायत की मनमानी 'वसूली' पर कोर्ट ने लगाया 'ब्रेक', ये है मामला
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 11 Jan 2018 02:02 PM IST
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खाप ने पति-पत्नी के विवाद में एक ऐसा फैसला सुना दिया कि पीड़ित पक्ष दंग रह गया। इस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली, जहां से उन्हें राहत मिली है।
मामला राजस्थान के अलवर का है। अलवर की सकट खाप पंचायत ने पिछले दिनों एक परिवार पर साढ़े पांच लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। पूरा मामला पति पत्नी के झगड़े का है। दोनों का झगड़ा घर की चारदीवारी से निकलकर पंचायत तक पहुंच गया। पंचायत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति के परिवार पर साढ़े पांच लाख का जु्र्माना लगा दिया।
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मामला राजस्थान के अलवर का है। अलवर की सकट खाप पंचायत ने पिछले दिनों एक परिवार पर साढ़े पांच लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। पूरा मामला पति पत्नी के झगड़े का है। दोनों का झगड़ा घर की चारदीवारी से निकलकर पंचायत तक पहुंच गया। पंचायत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति के परिवार पर साढ़े पांच लाख का जु्र्माना लगा दिया।
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युवक के परिवार को मिले सुरक्षा
कोर्ट
- फोटो : amar ujala
पंचायत की ओर से लगाए गए जुर्माने का मामला कोर्ट पहुंचा। शिवपाल मीणा ने की याचिका पर न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा ने मामले आदेश दिए। कोर्ट ने जुर्माने की वसूली पर रोक लगा दी है।
जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने आदेश में युवक के परिवार की सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि जुर्माना न देने की स्थिति में युवक के परिवार को धमकियां मिल रही थी।
जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने आदेश में युवक के परिवार की सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि जुर्माना न देने की स्थिति में युवक के परिवार को धमकियां मिल रही थी।