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गो-तस्कर ही था पहलू खान, देश के बहुचर्चित हत्याकांड मामले में चार्जशीट पेश
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 01 Feb 2018 10:36 AM IST
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pehlu khan lynching
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देश के बहुचर्चित पहलू खान हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा दूसरी चार्जशीट अदालत में पेश कर दी गई है। अलवर पुलिस ने बहरोड कोर्ट में ये चार्जशीट पेश की जिसमें कथित गो तस्कर पहलू खान समेत उसके अन्य साथियों पर गो तस्करी के आरोप तय किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार अलवर पुलिस ने इस मामले में अब दो तरह की चार्जशीट तैयार की हैं। एक जिसमें पहलू खान की हत्या करने वाले सभी अभियुक्तों को हत्या का आरोपी बनाया गया है। अब तैयार की गई दूसरी चार्जशीट में पहलू खान समेत 9 अभियुक्तों को गो तस्करी का आरोपी माना गया है।
अलवर के बहरोड में 24 जनवरी को अतिरिक्त न्यायाधीश के समक्ष पेश की गई चार्जशीट में पुलिस ने गोतस्करी में लिप्त 4 लोगों के नाम शामिल किए हैं, जिनमें पहलू खान के गांव हरियाणा के जयसिंहपुर के रहने वाले अजमत और रफीक का नाम शामिल है। वहीं गोतस्करी के लिए काम में ली गई पिकअप गाड़ी के ड्राइवर अर्जुनलाल यादव और उसके पिता जगदीश प्रसाद के नाम शामिल हैं।
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जानकारी के अनुसार अलवर पुलिस ने इस मामले में अब दो तरह की चार्जशीट तैयार की हैं। एक जिसमें पहलू खान की हत्या करने वाले सभी अभियुक्तों को हत्या का आरोपी बनाया गया है। अब तैयार की गई दूसरी चार्जशीट में पहलू खान समेत 9 अभियुक्तों को गो तस्करी का आरोपी माना गया है।
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अलवर के बहरोड में 24 जनवरी को अतिरिक्त न्यायाधीश के समक्ष पेश की गई चार्जशीट में पुलिस ने गोतस्करी में लिप्त 4 लोगों के नाम शामिल किए हैं, जिनमें पहलू खान के गांव हरियाणा के जयसिंहपुर के रहने वाले अजमत और रफीक का नाम शामिल है। वहीं गोतस्करी के लिए काम में ली गई पिकअप गाड़ी के ड्राइवर अर्जुनलाल यादव और उसके पिता जगदीश प्रसाद के नाम शामिल हैं।
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दूसरी चार्जशीट में ये आरोप किए गए तय
rajsamand live murder
चार्जशीट में हालांकि अर्जुनलाल के पिता गो तस्करी के वक्त चारों आरोपियों के साथ नहीं थे मगर ये तस्करी के लिए काम में ली गई पिकअप गाड़ी उसके नाम पर ही थी ऐसे में पुलिस ने उसपर धारा 6 और धारा 9 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
अलवर पुलिस द्वारा इस बहुचर्चित मामले पूरी की गई जांच प्रक्रिया के बाद पहलू खान समेत उसके अन्य तीन साथियों को पशु हत्या एवं पशु तस्करी का आरोपी मानते हुए उन पर धारा 5,8,9 के तहत मामला दर्ज किया गया।
हालांकि अब तक आरोपियों का यही कहना है कि घटना वाले दिन उन्होनें जयपुर के पशु मेले से गाय खरीदी थी जिन्हें वो अपने गांव लेकर जा रहे थे। आरोपियों ने पुलिस को गाय खरीदें जाने की पर्ची दिखाए जाने का भी दावा किया है।
अलवर पुलिस द्वारा इस बहुचर्चित मामले पूरी की गई जांच प्रक्रिया के बाद पहलू खान समेत उसके अन्य तीन साथियों को पशु हत्या एवं पशु तस्करी का आरोपी मानते हुए उन पर धारा 5,8,9 के तहत मामला दर्ज किया गया।
हालांकि अब तक आरोपियों का यही कहना है कि घटना वाले दिन उन्होनें जयपुर के पशु मेले से गाय खरीदी थी जिन्हें वो अपने गांव लेकर जा रहे थे। आरोपियों ने पुलिस को गाय खरीदें जाने की पर्ची दिखाए जाने का भी दावा किया है।