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ग्यारह साल पहले अवैध वसूली के मामले में फंसे थे ये दोनों, कोर्ट ने सुनाई सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 25 Jan 2018 06:41 PM IST
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपित
- फोटो : amar ujala
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कोटा में साल 2006 में 2 लाख 20 हजार रुपए अवैध वसूली के मामले में एसीबी के हत्थे चढ़े गंगानगर शुगर मिल के प्रबंधक सहित एक अन्य शख्स को आज कोर्ट ने 6 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, मामले में साढ़े दस लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
कोटा एसीबी ने जेडीबी काॅलेज के पास से स्कूटर पर जा रहे शुगर मिल के प्रबंधक ओमप्रकाश बंसल की डिक्की से पद का दुरूपयोग कर वसूले गए 2 लाख 20 हजार रुपए बरामद किए थे। मामले को झूठा साबित करने में ठेकेदार सत्यनाराण और एक कबाड़ी श्रीचंद मलकानी ने षड्यंत्र भी रचा था। ठेकेदार की साल 2013 में मौत हो चुकी है। वहीं आज कोर्ट ने मुख्य आरोपी ओमप्रकाश बंसल और कबाड़ी श्रीचंद मलकानी को 6 साल कैद की सजा सुनाई है।
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कोटा एसीबी ने जेडीबी काॅलेज के पास से स्कूटर पर जा रहे शुगर मिल के प्रबंधक ओमप्रकाश बंसल की डिक्की से पद का दुरूपयोग कर वसूले गए 2 लाख 20 हजार रुपए बरामद किए थे। मामले को झूठा साबित करने में ठेकेदार सत्यनाराण और एक कबाड़ी श्रीचंद मलकानी ने षड्यंत्र भी रचा था। ठेकेदार की साल 2013 में मौत हो चुकी है। वहीं आज कोर्ट ने मुख्य आरोपी ओमप्रकाश बंसल और कबाड़ी श्रीचंद मलकानी को 6 साल कैद की सजा सुनाई है।
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