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पाक हिंदू विस्थापितों की सुविधा और वीजा मामले में हाईकोर्ट गंभीर, सभी डिटेल पेश करने के आदेश

Fri, 22 Dec 2017 08:38 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 22 Dec 2017 08:38 PM IST
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Pak Hindu immigrants facilities case in Highcourt
पाक हिन्दू विस्थापितों की सुविधा एवं वीजा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने गंभीरता दिखाते हुए जोधपुर एफआरओ को बीस जनवरी तक सारी डिटेल हाईकोर्ट में पेश करने के साथ पोर्टल पर डालने के निर्देश दिए हैं।
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सरकार की ओर से आकड़े पेश किए जाने के बाद जस्टिस संगीत लोढा व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में न्यायमित्र कमल जोशी व सज्जनसिंह राठौड़ ने बहस की। बहस करते हुए बताया गया कि एफआरओ को पेंडिंग प्रार्थना पत्रों पर कमियां बतानी थी, लेकिन ना तो कमियां बताई और ना ही उनका निस्तारण किया। 15 दिसम्बर 2014 के नोटिफिकेशन के अनुसार एफआरओ के पास जितने भी प्रार्थना पत्र एलटीवी एवं एसटीवी के हैं उनकी कमियों को पूरा कर राज्य सरकार को भेजने का प्रावधान किया।
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लेकिन जोधपुर एफआरओ ने सीधे ही इसे केन्द्र सरकार को भेज दिया, जबकि कमियों का सुधार नहीं किया गया। इसी बीच शिविर का आयोजन किया गया जो कि किसी भी लिहाज से उचित नही था। क्योंकि पाक विस्थापितों को ना तो कमियां बताई और ना ही उनका निस्तारण किया गया।
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हाईकोर्ट ने न्यायमित्र का पक्ष सुनने के बाद एफआरओ जोधपुर को निर्देश दिए हैं कि बीस जनवरी तक सभी कमियों को पोर्टल पर अपलोड किया जाए। साथ ही, सभी के आवेदन कोर्ट के समक्ष रिकार्ड पर पेश करने के आदेश दि । अब मामले में अगली सुनवाई बीस जनवरी को होगी।
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