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सूखे पेड़ की टहनी से मौत, अफसरों के खिलाफ एफआईआर के दिए आदेश
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 14 Jul 2017 10:07 PM IST
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अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-21 ने सूखे पेड़ की टहनी गिरने से हुई मोटर साइकिल सवार की मौत के मामले में अफसरों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। ये आदेश
पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव माधोलाल मीणा और मुख्य अभियंता शिवलहरी शर्मा के खिलाफ जयपुर के मुहाना थाना को आदेश दिए हैं।
अदालत ने आज भगवान सहाय बैरवा की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई की। परिवाद में कहा गया कि उसका भतीजा शंकरलाल गत 19 मई को खाद-बीज लेने मोटर साइकिल से कपूरवाला से रेनवाल जा रहा था। रास्ते में गौशाला मोड़ के पास सड़क किनारे लगे सूखे पेड़ की टहनी उस पर गिर गई। जिससे उसका हेलमेट टूट गया और सिर फट गया। टोल प्लाजा की एम्बुलेंस से घायल शंकर को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवाद में कहा गया कि दोनों अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है। दोनों अफसरों की जिम्मेदारी थी कि वह आमजन के लिए खतरा बन चुके इस पेड़ हो हटाते, लेकिन दोनों ने जानबूझकर उपेक्षा बरती।
परिवाद पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मुहाना थाना पुलिस को दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।
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पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव माधोलाल मीणा और मुख्य अभियंता शिवलहरी शर्मा के खिलाफ जयपुर के मुहाना थाना को आदेश दिए हैं।
अदालत ने आज भगवान सहाय बैरवा की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई की। परिवाद में कहा गया कि उसका भतीजा शंकरलाल गत 19 मई को खाद-बीज लेने मोटर साइकिल से कपूरवाला से रेनवाल जा रहा था। रास्ते में गौशाला मोड़ के पास सड़क किनारे लगे सूखे पेड़ की टहनी उस पर गिर गई। जिससे उसका हेलमेट टूट गया और सिर फट गया। टोल प्लाजा की एम्बुलेंस से घायल शंकर को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवाद में कहा गया कि दोनों अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है। दोनों अफसरों की जिम्मेदारी थी कि वह आमजन के लिए खतरा बन चुके इस पेड़ हो हटाते, लेकिन दोनों ने जानबूझकर उपेक्षा बरती।
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परिवाद पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मुहाना थाना पुलिस को दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।