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13 साल पहले बच्चा बदलने का मामला, कोर्ट ने डॉक्टर से मांगा जवाब

Sat, 20 May 2017 08:45 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 20 May 2017 08:45 PM IST
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Notice to the doctor in relation to changing the child in the hospital
अदालत - फोटो : file
राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय से 13 साल पहले बच्चा बदलने के मामले में डॉक्टर कुसुम देवपुरा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश मधु जैन की ओर से दायर रिकॉलिंग अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए। अर्जी में हाईकोर्ट के 16 फरवरी 2016 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अदालत ने 24 अप्रैल 2015 के आदेश को चुनौती देने वाले रिकॉलिंग प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल 2015 के आदेश से मामले में डॉक्टर ऊषा आचार्य, डॉक्टर कुसुम देवपुरा व डॉक्टर बीना आचार्य की याचिका मंजूर कर उसने खिलाफ तीस मार्च 2010 को निचली अदालत द्वारा धोखाधडी और षडयंत्र के अपराध के लिए प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिया था। याचिकाकर्ता ने रिकॉलिंग अर्जी में कहा कि अदालत ने उनकी ओर से पेश तथ्यों की अनदेखी फैसला दिया है।
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याचिकाकर्ता ने इस मामले में मुख्य न्यायाधीश सहित सतर्कता आयोग में भी शिकायत की थी, इसलिए सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने डॉ. कुसुम देवपुरा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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