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कांस्टेबल भर्ती में नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sat, 16 Dec 2017 08:24 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2013 के पद खाली होने के बावजूद याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन निरस्त कर नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने यह आदेश सुरेन्द्रकुमार वर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने कांस्टेबल भर्ती-2013 के एक हजार पदों में से 994 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए। इनमें से भी 16 अभ्यर्थियों ने पदभार ग्रहण नहीं किया। इस पर याचिकाकर्ता ने पूर्व में अदालत में याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को विभाग में अपना अभ्यावेदन देने को कहा था। विभाग की ओर से याचिकाकर्ता के आवेदन को गत 3 नवंबर को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि उसके ऊपर एससी वर्ग के छह अभ्यर्थी थे। जिन्हें नियुक्ति नहीं दी गई।
जबकि आरटीआई से पता चला कि इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई और अन्य पद भी खाली हैं। इस पर याचिकाकर्ता का ओर से पुन: याचिका दायर कर खाली पदों पर नियुक्तियां देने की गुहार की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने कांस्टेबल भर्ती-2013 के एक हजार पदों में से 994 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए। इनमें से भी 16 अभ्यर्थियों ने पदभार ग्रहण नहीं किया। इस पर याचिकाकर्ता ने पूर्व में अदालत में याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को विभाग में अपना अभ्यावेदन देने को कहा था। विभाग की ओर से याचिकाकर्ता के आवेदन को गत 3 नवंबर को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि उसके ऊपर एससी वर्ग के छह अभ्यर्थी थे। जिन्हें नियुक्ति नहीं दी गई।
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जबकि आरटीआई से पता चला कि इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई और अन्य पद भी खाली हैं। इस पर याचिकाकर्ता का ओर से पुन: याचिका दायर कर खाली पदों पर नियुक्तियां देने की गुहार की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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