फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Municipal corporation not given information 635 days till date, now Commission imposes penalty

635 दिन तक नहीं दी नगर निगम ने सूचना, अब आयोग ने लगाया जुर्माना

Mon, 06 Nov 2017 07:48 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 06 Nov 2017 07:48 PM IST
विज्ञापन
Municipal corporation not given information 635 days till date, now Commission imposes penalty
डेमो इमेज
स्मार्ट सिटी अजमेर के नगर निगम पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अवैध निर्माण को लेकर मांगी गई सूचना नहीं देने को लेकर लगाया गया है।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, अजमेर के पट्टी कटला क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण को लेकर सूचना के अधिकार के तहत नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी से जानकारी मांगी गई थी। निगम के अधिकारी ने 635 दिन में भी जब जानकारी नहीं दी और मामले में टालमटोल का रवैया अपनाया जाता रहा। इस पर चन्द्रशेखर अग्रवाल ने राज्य सूचना आयोग में मामले में अपील की। आयोग के सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने निगम के लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही अपीलार्थी को 21 दिन में संबधित सूचना निशुल्क मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं।
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed