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जयपुर में फिर चलेगा JDA का पीला पंजा: हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 22 गोदाम से B2 बाईपास तक हटेंगे 310 अतिक्रमण

Tue, 25 Aug 2026 07:07 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Tue, 25 Aug 2026 07:07 AM IST
सार

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 22 गोदाम से B2 बाईपास तक 6 किमी सड़क से 310 अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। प्रभावितों को 15 दिन का नोटिस देना होगा।

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Rajasthan HC Orders JDA to Remove 310 Encroachments Along 6-km Road in Jaipur
बुल्डोजर एक्शन- जयपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजधानी जयपुर में एक बार फिर से जेडीए का पीला पंजा बड़े पैमाने पर चलने वाला है। जेडीए ने हाईकोर्ट को  22 गोदाम रेलवे लाइन से सामानान्तर B2 बाईपास तक 6 किलोमीटर लंबी सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए 310 अतिक्रमणों की सूची सौंपी है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जेडीए को सड़क की जमीन पर मौजूद ये अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि कब्जा निजी व्यक्ति का हो या किसी वैधानिक संस्था का, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने सीताराम देवंदा व अन्य की याचिका को जनहित याचिका मानते हुए ये अंतरिम निर्देश दिए। अदालत ने जेडीए को अतिक्रमण प्रभावित लोगों को 15 दिन का नोटिस देने और उनका पक्ष सुनने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है।

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310 कब्जों में 160 मकान और 150 दुकान-ढांचे
जेडीए ने अदालत में पेश हलफनामे में बताया कि करीब 6 किलोमीटर के सड़क मार्ग पर कुल 310 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इनमें 160 मकान और 150 दुकानें व अन्य ढांचे शामिल हैं। जेडीए के मुताबिक कुछ स्थानों पर रेलवे की ओर से भी अतिक्रमण किया गया है। इससे मामला केवल निजी कब्जों तक सीमित नहीं रहेगा। अदालत ने साफ कर दिया कि सड़क की जमीन पर अतिक्रमण किसी भी व्यक्ति या संस्था की ओर से किया गया हो, उसे कानून के अनुसार हटाना होगा।

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तीन हिस्सों में बनेगी सड़क, अलग-अलग होगी चौड़ाई
जेडीए ने सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई और लंबाई का ब्योरा भी अदालत में दिया है। सड़क को तीन हिस्सों में विकसित किया जाएगा।

  • 22 गोदाम रेलवे स्टेशन से महेश नगर फाटक: 1400 मीटर लंबी सड़क, चौड़ाई 40 फीट।
  • महेश नगर फाटक से गोपालपुरा बाईपास: 1600 मीटर लंबी सड़क, चौड़ाई 60 फीट।
  • गोपालपुरा बाईपास से B2 बाईपास: 2900 मीटर लंबी सड़क, चौड़ाई 80 फीट।

इस तरह करीब 6 किलोमीटर लंबे मार्ग पर सड़क की चौड़ाई अलग-अलग हिस्सों में 40, 60 और 80 फीट होगी।

अतिक्रमण हटाने से पहले 15 दिन का मौका
अदालत ने जेडीए को निर्देश दिया है कि कार्रवाई से पहले प्रभावित लोगों को 15 दिन का नोटिस दिया जाए। उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद ही नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाए। जेडीए ने कार्रवाई पूरी करने के लिए अदालत से चार महीने का समय मांगा था। हालांकि खंडपीठ ने मामले में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए जेडीए सचिव को 25 नवंबर को पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

सड़क से जुड़े मुकदमों पर भी हाईकोर्ट की नजर
खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित सड़क को लेकर किसी सिविल कोर्ट या ट्रिब्यूनल में अपील अथवा सिविल मुकदमे पर विचार नहीं किया जाएगा। मामले में हाईकोर्ट ने सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने और प्रस्तावित सड़क विकास को लेकर जेडीए की कार्रवाई पर निगरानी रखी है।

 

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