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बेटी को आते थे बुरे सपने, पहुंचे झाड़-फूंक करवाने और बाबा ने कर डाला ये सब
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 08 Sep 2017 08:00 PM IST
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपित
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चौदह साल की बेटी को बुरे सपने आते थे। बेटी की परेशानी देख पिता उसे झाड़-फूंक वाले बाबा के पास ले गया। बाबा ने झाड़-फूंक के बहाने किशोरी के साथ गलत काम किया। अब अदालत ने बाबा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
मामला राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर का है। न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास और पचास हजार के जुर्माने से दण्डित किया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति न्यायालय के अपर लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि ब्यावर में रहने वाले व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी को बुरे सपने आते थे।
इससे बच्ची अक्सर परेशान रहती थी और उसे रात में नींद भी नहीं आती थी। ऐसे में किसी के कहने पर वह झाड़-फूंक करने वाले बाबा सुमेर सिंह के पास अपनी 14 साल की बच्ची को लेकर गया।
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मामला राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर का है। न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास और पचास हजार के जुर्माने से दण्डित किया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति न्यायालय के अपर लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि ब्यावर में रहने वाले व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी को बुरे सपने आते थे।
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इससे बच्ची अक्सर परेशान रहती थी और उसे रात में नींद भी नहीं आती थी। ऐसे में किसी के कहने पर वह झाड़-फूंक करने वाले बाबा सुमेर सिंह के पास अपनी 14 साल की बच्ची को लेकर गया।
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अदालत ने कहा, खुशियों में खलल न डालें...
सुमेर सिंह ने उसे तंत्र मंत्र के जरिये ठीक करने की बात कही। इसी दौरान एक दिन इलाज के लिए वह उसे अलग कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कोटपूतली निवासी और हाल ब्यावर के रीको एरिया में रहने वाले सुमेर खटीक को गिरफ्तार किया। चौधरी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह और 12 दस्तावेज पेश करवाए गए।
इसके आधार पर न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपी को कठोर आजीवन कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दण्डित किया। साथ ही, टिप्पणी की कि ऐसे लोगों से आमजन दूर रहें, अंधविश्वास के चक्कर में आकर अपने परिवार की खुशियों में खलल न डालें।
रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कोटपूतली निवासी और हाल ब्यावर के रीको एरिया में रहने वाले सुमेर खटीक को गिरफ्तार किया। चौधरी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह और 12 दस्तावेज पेश करवाए गए।
इसके आधार पर न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपी को कठोर आजीवन कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दण्डित किया। साथ ही, टिप्पणी की कि ऐसे लोगों से आमजन दूर रहें, अंधविश्वास के चक्कर में आकर अपने परिवार की खुशियों में खलल न डालें।