फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   How to give permission to build a lease of the road

आम रास्ते का पट्टा जारी कर कैसे दी निर्माण की अनुमति, नोटिस जारी

Wed, 11 Oct 2017 07:37 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 11 Oct 2017 07:37 PM IST
विज्ञापन
How to give permission to build a lease of the road
राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा जिले की रामगंज मंडी में स्थित यादव मोहल्ला के आम रास्ते के पट्टे जारी कर निर्माण की स्वीकृति देने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, कोटा कलक्टर, एसडीओ रामगंज मंडी और नगर पालिका सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विज्ञापन


न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश अमृतलाल यादव की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार की ओर से नियमित की गई भूमि पर निवास करते हैं। गांव की लिंक रोड पर नगर पालिका ने अवैध पट्टे जारी कर निर्माणकर्ता को निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी। जिसके चलते स्थानीय निवासियों का आम रास्ता बंद हो गया है।
विज्ञापन


याचिका में कहा गया है कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके चलते स्थानीय निवासियों ने मौके पर भूख हड़ताल भी की। याचिका में कहा गया कि नगरपालिका की ओर से आम रास्ते पर पट्टे जारी करने और निर्माण की स्वीकृति देने की कार्यवाही अवैध है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ऐसे में पट्टों को रद्द कर आम रास्ते को पूर्व की स्थिति में बहाल करने के निर्देश दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed