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असिस्टेंट जेलर भर्ती में इनको भी दो आयु सीमा में छूट:हाईकोर्ट
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 03 Apr 2017 03:49 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : Pintrest
2013 में हुई सहायक कारापाल भर्ती 2013 मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में गुर्जर अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के जज केएस अहलुवालिया ने याचिकाकर्ता दानवीर गुर्जर अन्य याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिए हैं।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा था कि आरपीएससी याचिकाकर्ताओं को सामान्य वर्ग में मानकर आयु सीमा में छूट नहीं दे रही है जबकि पहले एसबीसी के तहत गुर्जरों को 5 साल तक की छूट दी गई थी।
हालांकि इस मामले में पहले से हाईकोर्ट ने गुर्जरों को एसबीसी में शामिल करने इंकार कर दिया था क्योंकि एसबीसी से पहले याचिकाकर्ता ओबीसी वर्ग में आते थे जिन्हें अब सामान्य वर्ग में माना जा रहा है। ऐसे में आरपीएससी के नियमों के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती है।
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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा था कि आरपीएससी याचिकाकर्ताओं को सामान्य वर्ग में मानकर आयु सीमा में छूट नहीं दे रही है जबकि पहले एसबीसी के तहत गुर्जरों को 5 साल तक की छूट दी गई थी।
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हालांकि इस मामले में पहले से हाईकोर्ट ने गुर्जरों को एसबीसी में शामिल करने इंकार कर दिया था क्योंकि एसबीसी से पहले याचिकाकर्ता ओबीसी वर्ग में आते थे जिन्हें अब सामान्य वर्ग में माना जा रहा है। ऐसे में आरपीएससी के नियमों के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती है।
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