फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   highcourt order to stop the salary

नहीं माने आदेश तो रोक दें कलक्टर सहित अन्य अधिकारियों का वेतन

Mon, 10 Jul 2017 02:06 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 10 Jul 2017 02:06 PM IST
विज्ञापन
highcourt order to stop the salary
Demo Pic
राजस्थान हाईकोर्ट ने आज सीकर के खंडेला ग्राम पंचायत से जुड़ी सड़कों के मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश नहीं मान जाएं तो कलक्टर सहित अन्य अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाए।
विज्ञापन


राजस्थान हाईकोर्ट ने खंडेला ग्राम पंचायत से जुड़ी 52 सड़कों के लेब टेस्ट को ये आदेश दिए। मामले द्वारका प्रसाद की ओर से जनहित याचिका लगाई गई थी। याचिका में बताया गया था कि हाईकोर्ट ने खंडेला ग्राम पंचायत की 52 सड़कों की गुणवत्ता को लेकर बीती 1 मई को लेब टेस्टिंग कराने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की गई। इस पर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए तीन माह में आदेशों की पालना कराने के आदेश दिए। साथ ही, कहा कि यदि तीन माह में आदेश पालन नहीं किए जाते हैं तो पंचायती राज के प्रमुख शासन सचिव, सीकर कलक्टर और डिविजनल कमिश्नर का वेतन रोक दिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed