{"_id":"5a2521a34f1c1b97678bf94e","slug":"highcourt-gave-order-to-lower-court-in-case-of-akshaya-kumar","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जॉली एलएलबी 2:हाईकोर्ट पहुंचे अक्षय कुमार, कोर्ट ने दिया ये आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जॉली एलएलबी 2:हाईकोर्ट पहुंचे अक्षय कुमार, कोर्ट ने दिया ये आदेश
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 04 Dec 2017 04:50 PM IST
विज्ञापन
अक्षय कुमार
- फोटो : File Pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अक्षय अपनी नई फिल्म पैडमैन को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इससे पहले आई फिल्म जॉली एलएलबी 2 उनके लिए अब तक परेशानी का सबब बनी हुई है।
फिल्म जॉली एलएलबी 2 के संवादों व कुछ दृश्यों से आहत होने के बाद एक वकील ने अभिनेता अक्षय कुमार समेत अन्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करवाया है। जिसमें कहा गया कि फिल्म के संवादों के जरिए वकीलों की मानहानी हुई है।
जयपुर की सांगानेर कोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई पर अक्षय कुमार व अन्य के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के लिए कह दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होनी है। इसके खिलाफ अक्षय कुमार हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अक्षय की गुहार पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने परिवादी टीमक चंद को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही ने उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को कहा है कि जब तक मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में न हो, तब तक निचली अदालत सुनवाई न करे।
विज्ञापन
विज्ञापन
फिल्म जॉली एलएलबी 2 के संवादों व कुछ दृश्यों से आहत होने के बाद एक वकील ने अभिनेता अक्षय कुमार समेत अन्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करवाया है। जिसमें कहा गया कि फिल्म के संवादों के जरिए वकीलों की मानहानी हुई है।
विज्ञापन
जयपुर की सांगानेर कोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई पर अक्षय कुमार व अन्य के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के लिए कह दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होनी है। इसके खिलाफ अक्षय कुमार हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अक्षय की गुहार पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने परिवादी टीमक चंद को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही ने उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को कहा है कि जब तक मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में न हो, तब तक निचली अदालत सुनवाई न करे।
विज्ञापन
निचली अदालत नहीं करेगी तब तक सुनवाई
अक्षय कुमार
- फोटो : SELF
जस्टिस केएस अहलूवालिया की अदालत ने आदेश दिए हैं कि अब अक्षय के खिलाफ जमानती वारंट के इस मामले में सुनवाई निचली अदालत तब तक ही कर सकेगी जब तक हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर लेता। सांगानेर कोर्ट में अधिवक्ता टीमचंद ने परिवाद दायर किया था।
इस परिवाद में कहा गया था कि फिल्म जॉली एलएलबी 2 के संवादों में वकीलों की मानहानी की गई है, इसके कुछ दृश्य में बोले गए डॉयलॉग सही नहीं है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।
इस परिवाद में कहा गया था कि फिल्म जॉली एलएलबी 2 के संवादों में वकीलों की मानहानी की गई है, इसके कुछ दृश्य में बोले गए डॉयलॉग सही नहीं है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।