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जॉली एलएलबी 2:हाईकोर्ट पहुंचे अक्षय कुमार, कोर्ट ने दिया ये आदेश

Mon, 04 Dec 2017 04:50 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 04 Dec 2017 04:50 PM IST
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Highcourt gave order to lower court in case of akshaya kumar
अक्षय कुमार - फोटो : File Pic
अक्षय अपनी नई फिल्म पैडमैन को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इससे पहले आई फिल्म जॉली एलएलबी 2 उनके लिए अब तक परेशानी का सबब बनी हुई है।
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फिल्म जॉली एलएलबी 2 के संवादों व कुछ दृश्यों से आहत होने के बाद एक वकील ने अभिनेता अक्षय कुमार समेत अन्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करवाया है। जिसमें कहा गया कि फिल्म के संवादों के जरिए वकीलों की मानहानी हुई है।
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जयपुर की सांगानेर कोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई पर अक्षय कुमार व अन्य के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के लिए कह दिया  गया था। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होनी है। इसके खिलाफ अक्षय कुमार हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अक्षय की गुहार पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने परिवादी टीमक चंद को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही  ने उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को कहा है कि जब तक मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में न हो, तब तक निचली अदालत सुनवाई न करे।
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निचली अदालत नहीं करेगी तब तक सुनवाई

Highcourt gave order to lower court in case of akshaya kumar
अक्षय कुमार - फोटो : SELF
जस्टिस केएस अहलूवालिया की अदालत ने आदेश दिए हैं कि अब अक्षय के खिलाफ जमानती वारंट के इस मामले में सुनवाई निचली अदालत तब तक ही कर सकेगी जब तक हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर लेता। सांगानेर कोर्ट में अधिवक्ता टीमचंद ने परिवाद दायर किया था।

इस परिवाद में कहा गया था कि फिल्म जॉली एलएलबी 2 के संवादों में वकीलों की मानहानी की गई है, इसके कुछ दृश्य में बोले गए डॉयलॉग सही नहीं है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।
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