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मंदिर में किरायेदार है तो हटाएं देवस्थान विभाग: हाईकोर्ट

Fri, 24 Nov 2017 03:58 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 24 Nov 2017 03:58 PM IST
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high court ordered devasthan vibhag in Encroachment of the temple
कोर्ट - फोटो : सांकेतिक चित्र
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि देवस्थान विभाग गर्भगृह, सभामंडप, गोखे किराये पर नहीं दे सकता है। यदि किसी को दे रखा है तो तुरंत उसकी किरायेदारी निरस्त करे। 
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न्यायाधीश केएस झवेरी की खंडपीठ ने यह आदेश मंदिर श्री गोवर्धन नाथजी की पीआईएल पर दिए। मंदिर में हो रहे अतिक्रमण के मामले में देवस्थान विभाग ने हाईकोर्ट में जवाब पेश कर कहा कि मंदिर परिसर में किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है बल्कि मंदिर परिसर किराए पर दिया गया है। 
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देवस्थान विभाग के इस जवाब पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि 1974 व 2000 के सर्क्युलर के अनुसार देवस्थान विभाग परिसर किराये पर नहीं दे सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि विभाग ने इस तरह किसी को किराएदार बना रखा है तो किराएदारी तुरंत निरस्त करें। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
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