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अफीम तस्कर को 20 साल की जेल

Tue, 10 Oct 2017 08:46 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Tue, 10 Oct 2017 08:46 PM IST
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drug peddler sentenced to 20 years of imprisonment
फैसले के बाद जेल जाता आरोपी सम्मीजुद्दीन - फोटो : Amar Ujala
अफीम की तस्करी करते करीब सालभर पहले अरेस्ट एक तस्कर को अदालत ने 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। 
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मामला कोटा जिले का है जहां शहर की एनडीपीएस कोर्ट ने आज एक अफीम तस्कर को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ कोर्ट ने आरोपी पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक संजीव विजय ने बताया कि साल 2016 में कोटा जीआरपी ने कार्रवाई के दौरान कोटा रेल्वे प्लेटफार्म नम्बर दो पर खड़ी एक ट्रेन से अफीम तस्कर समीउद्दीन सहित 4 आरोपियों को पकड़ा था और उनके कब्जे से 4 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। 

तीन आरोपी भगोड़े घोषित

drug peddler sentenced to 20 years of imprisonment
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इस मामले में तीन आरोपी जियाउद्दीन, राकेश बंजारा और रायसिंह को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। आज एनडीपीएस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पश्चिम बंगाल निवासी सम्मीजुद्दीन को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ कोर्ट ने आरोपी पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
 
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