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अफीम तस्कर को 20 साल की जेल
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 10 Oct 2017 08:46 PM IST
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फैसले के बाद जेल जाता आरोपी सम्मीजुद्दीन
- फोटो : Amar Ujala
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अफीम की तस्करी करते करीब सालभर पहले अरेस्ट एक तस्कर को अदालत ने 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।
मामला कोटा जिले का है जहां शहर की एनडीपीएस कोर्ट ने आज एक अफीम तस्कर को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ कोर्ट ने आरोपी पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक संजीव विजय ने बताया कि साल 2016 में कोटा जीआरपी ने कार्रवाई के दौरान कोटा रेल्वे प्लेटफार्म नम्बर दो पर खड़ी एक ट्रेन से अफीम तस्कर समीउद्दीन सहित 4 आरोपियों को पकड़ा था और उनके कब्जे से 4 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था।
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मामला कोटा जिले का है जहां शहर की एनडीपीएस कोर्ट ने आज एक अफीम तस्कर को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ कोर्ट ने आरोपी पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक संजीव विजय ने बताया कि साल 2016 में कोटा जीआरपी ने कार्रवाई के दौरान कोटा रेल्वे प्लेटफार्म नम्बर दो पर खड़ी एक ट्रेन से अफीम तस्कर समीउद्दीन सहित 4 आरोपियों को पकड़ा था और उनके कब्जे से 4 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था।
तीन आरोपी भगोड़े घोषित
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इस मामले में तीन आरोपी जियाउद्दीन, राकेश बंजारा और रायसिंह को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। आज एनडीपीएस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पश्चिम बंगाल निवासी सम्मीजुद्दीन को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ कोर्ट ने आरोपी पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।