{"_id":"595f92ab4f1c1b844a8b4657","slug":"divorce-given-by-shariat-law-is-incomplete","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शरीयत कानून से दिया गया तलाक अधूरा, हाईकोर्ट ने रुकवाया पति का दूसरा निकाह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शरीयत कानून से दिया गया तलाक अधूरा, हाईकोर्ट ने रुकवाया पति का दूसरा निकाह
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 07 Jul 2017 09:01 PM IST
विज्ञापन
court demo pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने अधूरे तलाकनामे को आधार मानते हुए आज ही होने जा रहे पति के दूसरे निकाह पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
अमरीन बानो ने आज राजस्थान हाईकोर्ट में अपने मासूम के साथ पहुंचकर याचिका पेश करते हुए इस सम्बंध में गुहार लगाई थी। इसमें उसने बताया कि उसका पति वसीम शरीयत कानून से तलाक देकर आज दूसरा निकाह करने जा रहा है। उसके घर पर निकाह की तैयारिया चल रही है।
इस पर जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत ने तत्काल नोटिस जारी कर पुलिस को वसीम को पेश करने के आदेश दिए। इस दौरान सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि शरीयत कानून से दिया गया तलाक अधूरा है उसमें कई त्रुटियां हैं।
इस पर आज होने वाले निकाह पर अंतरिम रोक लगाते हुए अधिवक्ता से जवाब मांगा है। निकाह पर अंतरिम रोक लगाने पर अमरीन ने इसे कानून की जीत बताते हुए विश्वास जताया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अमरीन बानो ने आज राजस्थान हाईकोर्ट में अपने मासूम के साथ पहुंचकर याचिका पेश करते हुए इस सम्बंध में गुहार लगाई थी। इसमें उसने बताया कि उसका पति वसीम शरीयत कानून से तलाक देकर आज दूसरा निकाह करने जा रहा है। उसके घर पर निकाह की तैयारिया चल रही है।
इस पर जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत ने तत्काल नोटिस जारी कर पुलिस को वसीम को पेश करने के आदेश दिए। इस दौरान सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि शरीयत कानून से दिया गया तलाक अधूरा है उसमें कई त्रुटियां हैं।
विज्ञापन
इस पर आज होने वाले निकाह पर अंतरिम रोक लगाते हुए अधिवक्ता से जवाब मांगा है। निकाह पर अंतरिम रोक लगाने पर अमरीन ने इसे कानून की जीत बताते हुए विश्वास जताया है।
विज्ञापन
यह है पूरा मामला, जानिए
डेमो इमेज
शिव कॉलोनी में रहने वाली अमरीन बानो पुत्री मोहम्मद अयुब ने हाईकोर्ट में याचिका पेश करते हुए बताया कि उसके पति वसीम ने शरीयत कानून के तहत उसे तलाक दिया है जो अभी तक अधूरा है उसमें कई त्रुटियां हैं।
याचिका में बताया गया कि अमरीन बानो इस तलाक को नहीं मानती, इसके बावजूद उसका पति वसीम आज शाम को दूसरा निकाह करने जा रहा है। इस पर जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत ने एएजी शिवकुमार व्यास को बुलाकर नोटिस जारी करते हुए पुलिस को आज ही दो बजे वसीम को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।
इसके बाद दो बजे पुलिस वसीम को लेकर कोर्ट पहुंची। जस्टिस विश्नोई ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वसीम के निकाह पर अंतरिम रोक लगाते हुए उसके अधिवक्ता से जवाब मांगा है। उधर, राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले का अमरीन व उसके पिता ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखा और तत्काल निर्णय दिया है।
याचिका में बताया गया कि अमरीन बानो इस तलाक को नहीं मानती, इसके बावजूद उसका पति वसीम आज शाम को दूसरा निकाह करने जा रहा है। इस पर जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत ने एएजी शिवकुमार व्यास को बुलाकर नोटिस जारी करते हुए पुलिस को आज ही दो बजे वसीम को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।
इसके बाद दो बजे पुलिस वसीम को लेकर कोर्ट पहुंची। जस्टिस विश्नोई ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वसीम के निकाह पर अंतरिम रोक लगाते हुए उसके अधिवक्ता से जवाब मांगा है। उधर, राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले का अमरीन व उसके पिता ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखा और तत्काल निर्णय दिया है।