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दलित नाबालिग से दुष्कर्म कर फोटो वायरल करने वाले को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Thu, 11 Jan 2018 07:51 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 11 Jan 2018 07:51 PM IST
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 dalit rape case- man sentenced to lifetime imprisonment with fine by court
आरोपी सुमेर
दलित नाबालिग युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो को वायरल करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है।
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अजमेर के एसएसी एसटी न्यायालय की न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास और 1 लाख 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

एससी एसटी न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि 2 अगस्त 2015 को ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के नुन्द्री मालदेव निवासी सुमेर सिंह ने गांव की ही नाबालिग का अपहरण किया और खेत के पास खड़े ट्रक में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने मौका-ए-वारदात पर उसकी नग्न फोटो भी खींच ली। आरोपी फोटो दिखाकर नाबालिग को ब्लैकमेल करता रहा और कई बार दुष्कर्म भी किया।

आरोपी सुमेर ने पीड़िता के नग्न फोटो भी वायरल कर दिए। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई।

 

आरोपी के सहयोगी अब तक फरार

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विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि न्यायालय में 6 गवाह और 27 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए।

जिसके आधार पर न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और 1 लाख 10 हजार के जुर्माने से दंडित किया। मामले में आरोपी का सहयोग करने वाले तीन आरोपी अब तक फरार चल रहे हैं जिनकी तलाश के लिए न्यायाधीश ने आदेश दिए हैं।
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