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दहेज के लिए पत्नी को जला दिया, अभियुक्त को कठोर कारावास
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 30 Jan 2018 08:16 PM IST
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दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में अदालत ने पति को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यह सजा जयपुर शहर की महिला उत्पीडऩ एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने सुनाई। अभियुक्त राहुल बरेठा पर इस सजा के साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मध्यप्रदेश निवासी राहुल बरेठा और संतोष का 7 मई 2014 को विवाह हुआ था। विवाह के दो दिन बाद से ही अभियुक्त संतोष को दहेज के लिए प्रताडित करने लगा। 23 जुलाई 2015 को भांकरोटा थाना इलाके में रहने के दौरान उसने संतोष पर तेल डालकर आग लगा दी।
इसके बाद अभियुक्त के परिजन संतोष को एमपी लेकर चले गए। यहां इलाज के दौरान तीस जुलाई को उसकी मौत हो गई। अपने पर्चा बयान में संतोष ने भी दहेज के लिए जलाने की बात कही। घटना के बाद मृतका के चचेरे भाई ने भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान मृतका के परिजनों सहित अभियोजन पक्ष के कुल 8 गवाह पक्षद्रोही हो गए।
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यह सजा जयपुर शहर की महिला उत्पीडऩ एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने सुनाई। अभियुक्त राहुल बरेठा पर इस सजा के साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मध्यप्रदेश निवासी राहुल बरेठा और संतोष का 7 मई 2014 को विवाह हुआ था। विवाह के दो दिन बाद से ही अभियुक्त संतोष को दहेज के लिए प्रताडित करने लगा। 23 जुलाई 2015 को भांकरोटा थाना इलाके में रहने के दौरान उसने संतोष पर तेल डालकर आग लगा दी।
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इसके बाद अभियुक्त के परिजन संतोष को एमपी लेकर चले गए। यहां इलाज के दौरान तीस जुलाई को उसकी मौत हो गई। अपने पर्चा बयान में संतोष ने भी दहेज के लिए जलाने की बात कही। घटना के बाद मृतका के चचेरे भाई ने भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान मृतका के परिजनों सहित अभियोजन पक्ष के कुल 8 गवाह पक्षद्रोही हो गए।
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