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पत्नी को मारा, फिर लगा दी आग, हत्यारे को आजीवन कारावास
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 27 Apr 2017 07:06 PM IST
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murder
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शहर की मादक पदार्थों की विशेष अदालत ने प्रेमिका से रिश्ते की राह में रोड़ा बन रही पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त पति सुरेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त और उसकी पत्नी निर्मला बस्सी औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में काम करते थे। वहीं अभियुक्त के एक अन्य महिला रीना के साथ भी संबंध थे। अभियुक्त ने रीना को अपने घर से कुछ दूरी पर कमरा किराए पर दिला रखा था। इसके चलते अभियुक्त और उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता था। इसके चलते अभियुक्त ने 14 अप्रैल 2015 की रात पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी और सुबह लाश में आग लगाकर काम पर चला गया। घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के पिता सुरेश कुमार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त और उसकी पत्नी निर्मला बस्सी औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में काम करते थे। वहीं अभियुक्त के एक अन्य महिला रीना के साथ भी संबंध थे। अभियुक्त ने रीना को अपने घर से कुछ दूरी पर कमरा किराए पर दिला रखा था। इसके चलते अभियुक्त और उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता था। इसके चलते अभियुक्त ने 14 अप्रैल 2015 की रात पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी और सुबह लाश में आग लगाकर काम पर चला गया। घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के पिता सुरेश कुमार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया।
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