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हत्यारे पति को आजीवन कारावास

Fri, 09 Jun 2017 08:00 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Fri, 09 Jun 2017 08:00 PM IST
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 Life imprisonment for killer husband in jaipur
court demo pic - फोटो : Demo pic
सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले अभियुक्त पति गोपीचंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने जयपुर के झोटवाड़ा निवासी इस अभियुक्त पर साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मृतका सुशीला के भाई बजरंग लाल ने 13 जुलाई 2005 को झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन की शादी 22 साल पहले अभियुक्त के साथ हुई थी। अभियुक्त आए दिन उसे प्रताड़ित करता था। सुबह पड़ोसी से सूचना मिली की उसकी बहन घर पर बेहोश पडी है। इस पर वह बहन को लेकर अस्पताल पहुंचा। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर बताया कि दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या हुई है। इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। 
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