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ओवरटेक को लेकर हुई कहासुनी में हत्या, पांच आरोपियों को उम्रकैद
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 27 Sep 2017 05:36 PM IST
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- फोटो : Demo pic
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ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद के दौरान एक युवक की हत्या के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह आदेश जोधपुर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या चार उपेन्द्र शर्मा ने दिए। सजा के आदेश मिलते ही आरोपी अपने परिजनों से गले मिलकर फूट-फूट कर रो पड़े। अपर लोक अभियोजक मालमसिंह व दिनेश शर्मा ने कोर्ट में पैरवी करते हुए बताया कि 19 जून 2010 में शास्त्रीनगर चौराहे पर आरोपियों ने ओवरटेक करने को लेकर मामूली कहासुनी में सुनील भाटी की नृशंस कर दी थी। इसके बाद सुनील भाटी के परिजनों ने आठ जनों के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। जिस पर पुलिस ने अनुसंधान कर चालान पेश कर दिया।
इसके बाद कोर्ट ने आज करीब सात साल बाद आरोपी कुनाल, रवि, अर्जुन, उपेन्द्र व दानीश को आजीवन कारावास और बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं तीन आरोपियों के नाबालिग होने से उनके खिलाफ जुवेनाईल कोर्ट में मामला विचाराधीन है। जिसमें एक पूर्व पार्षद का बेटा भी शामिल बताया जा रहा है।
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यह आदेश जोधपुर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या चार उपेन्द्र शर्मा ने दिए। सजा के आदेश मिलते ही आरोपी अपने परिजनों से गले मिलकर फूट-फूट कर रो पड़े। अपर लोक अभियोजक मालमसिंह व दिनेश शर्मा ने कोर्ट में पैरवी करते हुए बताया कि 19 जून 2010 में शास्त्रीनगर चौराहे पर आरोपियों ने ओवरटेक करने को लेकर मामूली कहासुनी में सुनील भाटी की नृशंस कर दी थी। इसके बाद सुनील भाटी के परिजनों ने आठ जनों के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। जिस पर पुलिस ने अनुसंधान कर चालान पेश कर दिया।
इसके बाद कोर्ट ने आज करीब सात साल बाद आरोपी कुनाल, रवि, अर्जुन, उपेन्द्र व दानीश को आजीवन कारावास और बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं तीन आरोपियों के नाबालिग होने से उनके खिलाफ जुवेनाईल कोर्ट में मामला विचाराधीन है। जिसमें एक पूर्व पार्षद का बेटा भी शामिल बताया जा रहा है।
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