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लुटेरे को सात साल की सजा

Fri, 09 Jun 2017 07:59 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Fri, 09 Jun 2017 07:59 PM IST
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A accused sentenced to seven year
कोर्ट - फोटो : Demo pic
जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5 ने दिन-दहाड़े जौहरी की दुकान में घुसकर रत्न लूटने वाले अभियुक्त दीपक सोनी को सात साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने एमपी निवासी इस अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़ित श्याम अग्रवाल की जौहरी बाजार में टेकरी जेम्स के नाम से दुकान है। अभियुक्त का पीड़ित की दुकान पर आना-जाना था। अभियुक्त 28 जनवरी 2013 को पीड़ित की दुकान पर आया और कुछ महंगे रत्न उधार मांगे। जब सेल्समेन से उधार देने से मना किया तो अभियुक्त बिना पूछे रत्न ले जाने लगा। पीड़ित ने जब उसे रोका को उसने पिस्तोल निकाल ली।
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छीना-छपटी में अभियुक्त ने गोली चला दी, जो दुकान की फर्श पर जाकर लगी। इसी बीच शोर सुनकर अन्य लोगों ने अभियुक्त को मौके पर पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलने पर माणक चौक थाना पुलिस पहुंची और अभियुक्त को गिरफ्तार किया। 
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