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दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद, गर्भवती हो गई थी पीड़िता
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 09 Jan 2018 07:53 PM IST
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नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी
- फोटो : Amar Ujala
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नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोपी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दुष्कर्म की इस घटना से पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने बेटी को जन्म दिया।
यह फैसला अजमेर की एसटी एससी कोर्ट ने दिया। अदालत ने आरोपी पर 1.30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एसएसी एसटी न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि 6 मार्च 2014 को भिनाय निवासी दिलीप कुमार अपने साथ में मजदूरी करने वाली नाबालिग किशोरी का अपहरण करके ले गया।
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यह फैसला अजमेर की एसटी एससी कोर्ट ने दिया। अदालत ने आरोपी पर 1.30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एसएसी एसटी न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि 6 मार्च 2014 को भिनाय निवासी दिलीप कुमार अपने साथ में मजदूरी करने वाली नाबालिग किशोरी का अपहरण करके ले गया।
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कई दिन पीड़िता को लेकर घूमता रहा आरोपी
कोर्ट
- फोटो : amar ujala
अगले दिन पीड़िता के पिता ने क्रिश्चयनगंज थाना पुलिस को गुमशुदगी दर्ज करवाई। काफी समय तक दिलीप पीड़िता को लेकर जोधपुर व आस-पास के क्षेत्रों में घूमता रहा। बाद में पुलिस ने पीड़िता को दस्तियाब किया तो पीड़िता गर्भवती थी। बाद में पीड़िता ने बेटी को जन्म दिया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और न्यायालय में चालान पेश किया। इस पर अभियोजन पक्ष ने सात गवाह और 17 दस्तावेज न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा के सामने पेश किए। जिसके आधार पर अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी दिलीप कुमार को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और न्यायालय में चालान पेश किया। इस पर अभियोजन पक्ष ने सात गवाह और 17 दस्तावेज न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा के सामने पेश किए। जिसके आधार पर अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी दिलीप कुमार को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।