फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   court sentenced lifetime imprisonment to rape accused of dalit girl

दलित किशोरी का अपहरण कर किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Fri, 17 Nov 2017 07:45 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 17 Nov 2017 07:45 PM IST
विज्ञापन
court sentenced lifetime imprisonment to rape accused of dalit girl
court
दलित किशोरी का अपहरण करके दुराचार करने के मामले में एससी एसटी न्यायालय ने फैसला सुनाया है। 
विज्ञापन


न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास और 80 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया। एससी एसटी न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि 9 मार्च 2015 को अजमेर के केकड़ी थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग को मध्यप्रदेश के राजगढ़ निवासी करण सिंह तंवर अपहरण करके ले गया था। नाबालिग के पिता की रिपोर्ट पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।


आरोपी करण सिंह को गिरफ्तार कर पीड़िता को उसके चंगुल से मुक्त करवाया गया। जैन ने बताया कि पुलिस की ओर से न्यायालय में चार्जशीट पेश की। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह और 17 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसके आधार पर न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास के कठोर दंड और 80 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित करने की सजा सुनाई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed