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करंट से व्यक्ति की हुई थी मौत, कोर्ट ने डिस्कॉम पर ठोका इतना जुर्माना

Sat, 14 Oct 2017 08:21 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 14 Oct 2017 08:21 PM IST
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court imposed 58 lakh rs fine on jaipur discom after a man died with high tension line current
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अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-10 ने हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से हुई मौत के मामले में जयपुर डिस्कॉम पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार जयपुर डिस्कॉम को न्यायालय के फैसले के अनुसार करीब 58 लाख रुपए हर्जाने के रूप में देने होंगे। अदालत ने यह राशि ब्याज सहित एक माह में पीड़ित पक्ष को अदा करने के आदेश दिए हैं।
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अदालत ने यह आदेश नीतू विजय की ओर से दायर दावे पर सुनवाई करते हुए दिए। परिवाद में कहा गया कि परिवादी के पति अनिल विजय की सीकर रोड स्थित जोडला पावर हाऊस के पास दुकान है। अनिल 15 मार्च 2015 को दुकान की छत पर बरसात से जमा हुए पानी को निकालने गया था। इसी दौरान छत के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन लाईन के तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी।
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