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सेना भर्ती:लेफ्टिनेंट कर्नल पुरी को दोबारा रिमांड पर पुलिस को सौंपने से इनकार

Wed, 21 Jun 2017 07:16 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 21 Jun 2017 07:16 PM IST
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court denies to send accused into police custody in army recruitment case
court demo pic
सेना भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार लेफ्टिनेंट कर्नल डॉ.जगजीत सिंह पुरी को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने पुन: पुलिस को रिमांड पर देने से इनकार कर दिया। 
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अदालत ने इस संबंध में एटीएस की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा है कि जांच एजेंसी ने त्रुटिपूर्ण प्रार्थना पत्र पेश किया है। आरोपी को हिरासत के पन्द्रह दिन के भीतर ही पुन: पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। 
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एटीएस की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि आरोपी को सात जून को गिरफ्तार कर 10 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। रिमांड अवधि पूरी होने पर अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर एटीएस ने आरोपी को फिर से रिमांड पर लेने के लिए अदालत में अर्जी लगाई थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। 
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