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अवमानना याचिका खारिज, पच्चीस हजार रुपए PHQ में जमा कराने के आदेश

Fri, 02 Feb 2018 07:34 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 02 Feb 2018 07:34 PM IST
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contempt plea rejected by Rajasthan highcourt
राजस्थान हाईकोर्ट ने आज एक अवमानना याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने जुर्माना राशि पुलिस मुख्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश जाजोरिया की ओर से दायर अवमानना याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर फर्जी अवमानना याचिका पेश की है।
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याचिका में कहा गया कि भांकरोटा थाना पुलिस में दर्ज आपराधिक प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट ने गत वर्ष 3 अप्रैल को आदेश जारी कर पुलिस को निचली अदालत में अनुसंधान रिपोर्ट पेश करने को कहा था। वहीं राज्य सरकार की ओर से एएसजी ब्रह्मानंद सांदू ने बताया कि आदेश की पालना में जांच पूरी कर निचली अदालत में एफआर पेश की जा चुकी है। ऐसे में अवमानना का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए पुलिस आयुक्त संजय अग्रवाल और एसपी अशोक कुमार गुप्ता सहित अन्य पुलिसकर्मियों को अदालती अवमानना के आरोप से मुक्त किया जाए।
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जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने लंबित याचिका को फर्जी अवमानना याचिका मानते हुए उसे जुर्माने के साथ खारिज कर दी है।
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