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कम्प्यूटर पात्रता तिथि विवाद: बहस पूरी, फैसला सुरक्षित
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 31 Oct 2017 07:57 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 में कम्प्यूटर पात्रता रखने की तिथि के संबंध में पैदा हुए विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह आदेश आरपीएससी व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने बताया कि एकलपीठ ने गत दिनों आदेश जारी कर तय किया था कि भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन की अंतिम तिथि तक कम्प्यूटर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी को ही पात्र माना जाए। इसके चलते पूर्व में चयनित करीब चार हजार से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं।
अपील में कहा गया कि वर्ष 2012 में आयोजित भर्ती में भी कम्प्यूटर पात्रता की तिथि लिखित परीक्षा की तिथि ही रखी गई थी। इसके अलावा खंडपीठ भी तय कर चुकी है कि लिखित परीक्षा की तिथि तक कम्प्यूटर पात्रता हासिल की जा सकती है। वहीं इसका विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदन की अंतिम तिथि तक कम्प्यूटर की पात्रता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए ही पात्र नहीं थे। ऐसे में उनका चयन नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने प्रकरण पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह आदेश आरपीएससी व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने बताया कि एकलपीठ ने गत दिनों आदेश जारी कर तय किया था कि भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन की अंतिम तिथि तक कम्प्यूटर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी को ही पात्र माना जाए। इसके चलते पूर्व में चयनित करीब चार हजार से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं।
अपील में कहा गया कि वर्ष 2012 में आयोजित भर्ती में भी कम्प्यूटर पात्रता की तिथि लिखित परीक्षा की तिथि ही रखी गई थी। इसके अलावा खंडपीठ भी तय कर चुकी है कि लिखित परीक्षा की तिथि तक कम्प्यूटर पात्रता हासिल की जा सकती है। वहीं इसका विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदन की अंतिम तिथि तक कम्प्यूटर की पात्रता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए ही पात्र नहीं थे। ऐसे में उनका चयन नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने प्रकरण पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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