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प्रमुख शिक्षा सचिव बताए क्यों नहीं दी गृह जिले में नियुक्ति- हाईकोर्ट
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sat, 02 Dec 2017 08:12 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने लाईब्रेरियन भर्ती-2016 में अधिक अंकों के बावजूद गृह जिले में नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और डीईओ माध्यमिक, जयपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश राजेन्द्र कुमार की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का चयन लाईबे्रेरियन भर्ती-2016 में हुआ था। शिक्षा विभाग की गत चार जुलाई की नीति के तहत याचिकाकर्ता को गृह जिले में नियुक्ति दी जानी थी। इसके बावजूद कम अंक वाले अन्य अभ्यर्थियों को उनका गृह जिला आवंटित किया गया और याचिकाकर्ता को सुदूर जिले में नियुक्ति दी गई। ऐसे में याचिकाकर्ता को भी गृह जिले में नियुक्त किया जाए।
जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश राजेन्द्र कुमार की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का चयन लाईबे्रेरियन भर्ती-2016 में हुआ था। शिक्षा विभाग की गत चार जुलाई की नीति के तहत याचिकाकर्ता को गृह जिले में नियुक्ति दी जानी थी। इसके बावजूद कम अंक वाले अन्य अभ्यर्थियों को उनका गृह जिला आवंटित किया गया और याचिकाकर्ता को सुदूर जिले में नियुक्ति दी गई। ऐसे में याचिकाकर्ता को भी गृह जिले में नियुक्त किया जाए।
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जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।