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भंवरी हत्याकांड : साढ़े छह साल बाद भी जारी नहीं हुआ मृत्यु प्रमाण पत्र, नोटिस जारी

Fri, 09 Feb 2018 08:16 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 09 Feb 2018 08:16 PM IST
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Bhanwari case : Rajasthan highcourt issued the notice about death certificate
file photo
बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी के मामले में साढ़े छह साल बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं करने एवं परिलाभ नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने चिकित्सा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी किया है।
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जस्टिस अरूण भंसाली की पीठ ने ये नोटिस जारी किया। मृतका भंवरी देवी के पुत्र साहिल, पुत्री अश्विनी और सुहानी की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी के जरिये हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई। याचिका में बताया गया कि एक तरफ तो राज्य सरकार ने मामला सीबीआई को रेफर कर दिया था, जहां 1 सितम्बर 2011 से भंवरी को मृत मानते हुए ट्रायल कोर्ट में मामला विचाराधीन है। वहीं, पुत्र साहिल को अनुकम्पा नौकरी भी दी गई है। दूसरी ओर, अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से चिकित्सा विभाग समस्त पेंशनरी परिलाभ, ग्रेच्युटी जारी नहीं कर रहा है।
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इस पर हाईकोर्ट ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए चिकित्सा सचिव, सीएमएचओ जोधपुर, पेंशन विभाग के संयुक्त निदेशक, तहसीलदार पीपाड शहर को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
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