फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   5 Olympians to cooperate with High Court to develop sports

हाईकोर्ट: खेलों का विकास करने में सहयोग करेंगे पांच आॅलम्पियन्स

Fri, 02 Jun 2017 07:41 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 02 Jun 2017 07:41 PM IST
विज्ञापन
5 Olympians to cooperate with High Court to develop sports
डेमो इमेज
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में खेलों के विकास और खेल संघों पर लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में प्रदेश के पांच ओलम्पियंस से सुझाव मांगे हैं। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से जस्टिस एनके जैन कमेटी की ओर से दी गई रिपोर्ट का परीक्षण कर अदालत में जवाब देने को कहा है। अदालत ने इसके लिए ओलम्पियंस कृष्णा पूनिया, लिंबाराम, गोपाल सैनी, श्रीरामसिंह और सुरभि का नाम तय किया है।
विज्ञापन


न्यायाधीश जेके रांका की एकलपीठ ने यह आदेश रामपाल शर्मा की ओर से दायर याचिका में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान खेल सचिव, राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल सचिव और सहकारिता रजिस्ट्रार अदालत में पेश हुए। कौंसिल की ओर से कहा गया कि मौजूदा खेल अधिनियम में संशोधन के लिए गत 7 अक्टूबर को जस्टिस एनके जैन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की ओर से गत 24 फरवरी को इस संबंध में अपनी सिफारिशें भी की जा चुकी है। इसके अलावा चालीस खेल संघों से भी सुझाव मांगे गए हैं।
विज्ञापन


वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट पर कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा खेल संघों की उदासीनता के चलते सालों तक सुझाव ही नहीं मिलेंगे। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण कर एक माह में जवाब पेश करने के आदेश देते हुए खेलों के विकास के लिए पांच ओलम्पियंस से सुझाव पेश करने को कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed