{"_id":"5fa33db8df470919972b1fb3","slug":"yes-bank-scam-high-court-dismisses-bail-plea-of-wadhawan-brothers","type":"story","status":"publish","title_hn":"यस बैंक घोटाला: हाईकोर्ट ने वधावन बंधु की जमानत याचिका खारिज की","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
यस बैंक घोटाला: हाईकोर्ट ने वधावन बंधु की जमानत याचिका खारिज की
Thu, 05 Nov 2020 05:18 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 05 Nov 2020 05:18 AM IST
विज्ञापन
बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को यस बैंक घोटाले में आरोपी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रवर्तक कपिल और धीरज वधावन की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस एसवी कोतवाल की सिंगल बेंच ने 23 अक्तूबर को उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वधावन बंधु ने याचिका में दावा किया था कि मामले की जांच कर रही सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट के समक्ष चार्जशीट दायर करते समय सीआरपीसी के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया।
विज्ञापन
कोर्ट ने 23 अक्तूबर को याचिका पर सुरक्षित रखा था फैसला
वधावन बंधु की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने कहा था कि मौजूदा मामले में सीबीआई की जांच पूरी नहीं हुई थी और कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। लिहाजा उनके मुवक्किल को जमानत दी जानी चाहिए। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, सीबीआई ने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है। चार्जशीट दायर करते समय अगर कोई बदलाव हुआ है तो वह कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए हुआ था, जिसके दौरान कोर्ट ने दस्तावेजों को संभालने के एहतियाती कदम उठाए थे।
विज्ञापन